भारत समेत, दुनिया के कई देशों में लड़कियां छेड़खानी का शिकार होती है. तरह-तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को आप अपने अगल-बगल देखते ही होंगे. अपशब्दों के साथ लड़कियों पर भद्दे कमेंट, और अश्लील इशारे भी किए जाते हैं. ऐसे गंदी मानसिकता से ग्रसित लोगों से निजात पाने के लिए नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यानी एनसीआइबी ने ट्विटर पर एक कड़ा संदेश जारी किया है.

महिलाओं को अपशब्द कहना अपराध है

@NCIBHQ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से छेड़खानी संबंधित कानून पर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘यदि कोई किसी स्त्री को आवारा, छम्मक छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्द कहता है, या अश्लील इशारे करता है जिससे लड़की के लज्जा का अनादर हो तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 साल तक जेल या आर्थिक दंड, या दोनों हो सकता है. एनसीआइबी का यह ट्वीट 16 दिसंबर को आया था.

धारा 509 आखिर होती क्या है?

धारा 509 के मुताबिक यदि कोई पुरुष किसी महिला की इज्जत को उछालता है या महिला की लज्जा भंग करने वाला शब्द बोलता है तो उसके खिलाफ धारा 509 के तहत कार्यवाही की जाती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माने और सजा एक साथ भी हो सकते हैं.

14 सेकेंड से ज़्यादा घूरना भी अपराध

इससे पहले 27 नवंबर को अपने एक ट्वीट में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) ने जानकारी देते हुए लिखा था, ‘किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर जेल हो सकती है. IPC की धारा 294 व 509 के तहत यह एक गंभीर अपराध है. ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है.’ अगर लड़की, या महिला को घूरने पर असहजता महसूस हो तो व्यक्ति को तीन साल तक की जेल हो सकती है.

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